हाउस रेंट अलाउंस (HRA) के लिए नई शर्तें
1. पहला नियम यह है कि अगर कर्मचारी दूसरे सरकारी कर्मचारी को दिए गए सरकारी आवास को शेयर करता है, तो वे इसके लिए योग्य नहीं होगा.
2. इसके अलावा अगर कर्मचारी के माता-पिता, बेटे या बेटी को इनमें से किसी ने घर अलॉट किया है और वह उसमें रह रहा है. इनमें केंद्र या राज्य सरकार, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग और सेमी-गवर्मेंट ऑर्गनाइजेशन जैसे नगर निगम, पोर्ट ट्रस्ट, नेशनलाइज्ड बैंक, LIC आदि शामिल हैं.
3. अगर सरकारी कर्मचारी के जीवनसाथी को ऊपर बताई गई किसी इकाई ने घर दिया है. और अगर वह उस घर में रह रहा है या अलग किराये पर रह रहा है, तो भी वह योग्य नहीं होगा