इलाहाबाद : इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों के वे सभी शिक्षक,कर्मचारी पेंशन के हक़दार है जो 1964 के पेंशन नियमावली के हकदार है ।
कोर्ट ने केवल उच्चतर प्राथमिक विद्यालयों तक सीमित करने को सही नही माना है । और इस सम्बंध में जारी आदेश को रद्द कर दिया है । साथ ही इंटरमीडिएट बोर्ड से मान्यता प्राप्त शासकीय सहायता प्राप्त निजी विद्यालयों के अध्यापको को उनका प्रबन्धीय अंशदान व्याज सहित जमा करने को कहा है ।